भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियां (Schedules of Indian Constitution) की पूरी जानकारी With pdf हिंदी में दी गई है, जिसे जरूर पढ़ें अति महत्वपूर्ण है |
सर्वप्रथम जैसे कि आप सभी को बता दें भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है | भारत के संविधान में एक तरफ 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद |
महत्वपूर्ण बिंदु -
संविधान की अनुसूची (Samvidhan Ki Anusuchi)
आज हम भारतीय संविधान में उपस्थित प्रमुख 12 अनुसूचियों (All Schedules of Indian Constitution) के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं | अनुसूचियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है | भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया था | उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी | उसके बाद अलग-अलग संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी चाहिए और अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां (total anusuchi in indian constitution) हैं, जो कि निम्न प्रकार है-
भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां List
1. | पहली अनुसूची | देश और 28 राज्यों का उल्लेख |
2. | दूसरी अनुसूची | वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधित |
3. | तीसरी अनुसूची | शपथ का उल्लेख |
4. | चौथी अनुसूची | राज्यसभा की सीटों का उल्लेख |
5. | पांचवी अनुसूची | अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख |
6. | छठी अनुसूची | असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन |
7. | सातवीं अनुसूची | केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा |
8. | आठवीं अनुसूची | 22 भाषाओं का उल्लेख |
9. | नौवीं अनुसूची | भूमि सुधार संबंधित |
10. | दसवीं अनुसूची | दलबदल संबंधित प्रावधान |
11. | ग्यारहवीं अनुसूची | पंचायतों का प्रावधान |
12. | बारहवीं अनुसूची | नगर निकायों का प्रावधान |
भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियां|12 Schedules of Indian Constitution
पहली अनुसूची
भारतीय संविधान में पहली अनुसूची (Pahli anusuchi) में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है | जैसे- वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है | किसी भी नए राज्यों का उल्लेख या किसी केंद्र शासित देश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है | संविधान के 69th संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई थी |
दूसरी अनुसूची
भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची (dusri anusuchi) में पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष – उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति – उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है | संक्षिप्त में कहे तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है |
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तीसरी अनुसूची
संविधान के तीसरी अनुसूची (tisari anusuchi) में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण के लिए तीसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया | संक्षेप में कहें तो तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है |
चौथी अनुसूची
भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची (Chauthi anusuchi) में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है | यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएगी | वर्तमान में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 राज्यसभा सीटें हैं |
पांचवी अनुसूची
पांचवी अनुसूची (Panchvi anusuchi) में विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है | यह क्षेत्रों भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासन संबंधित जानकारी पांचवी अनुसूची में दी गई हैं |
छठी अनुसूची
संविधान की छठी अनुसूची (Chathi anusuchi) में असम, मेघालय ,त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों की प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है | यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है, याद रखने के लिए आप असम,त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम (ATMM) इस शब्द से याद रख सकते हैं |
सातवीं अनुसूची
संविधान की सातवीं अनुसूची (satavi anusuchi) केंद्र और राज्यों के बीच में विभिन्न शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी देती हैं | यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है | सातवीं अनुसूची में ही तीन सूचियों का प्रावधान किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं- 1.संघ सूची, 2.राज्य सूची, 3.समवर्ती सूची |
1.संघ सूची (Union list):-
- संघ सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या संसद के पास होता है |
- संविधान लागू होते समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में लगभग 100 विषय इसमें शामिल है |
- सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची (Union List) में ही उल्लेखित किए गए हैं |
- जैसे कि- विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग, आदि विषय |
2.राज्य सूची (State List):-
- राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल को होता है |
- यह कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि विधानमंडल अलग-अलग होती है |
- राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची (State List) के विषय पर कानून बना सकती हैं |
- आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास होता है, लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्य रहता है |
- संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं |
- राज्य सूची में शामिल प्रमुख विषय हैं,जैसे कि- पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, आदि सभी विषय जो राष्ट्रीय हित के नहीं हो |
3.समवर्ती सूची (Concurrent List):-
- समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास में होता है |
- यानी कि इसमें विधानमंडल भी कानून बना सकती हैं तथा संसद भी कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों के कानून में विपरीत होने पर संसद का बना कानून ही मान्य होगा |
- समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है |
- संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची (Samvarti Suchi) में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है |
- इसमें कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे कि विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन, आदि |
आठवीं अनुसूची
- संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची आठवीं अनुसूची (Aathvi anusuchi) हैं और आपकी परीक्षा में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं |
- संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है |
- वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं |
- जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं |
- इसमें समय-समय पर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया | जैसे कि –
- 1967 में (21 वें संशोधन के द्वारा) सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया |
- 1992 में (71 वें संविधान संशोधन के द्वारा) मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया
- 2003 में (92 वें संविधान संशोधन के द्वारा) इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया |
- संसद संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को आठवीं अनुसूची जोड़ सकता है तथा इससे हटा सकता है |
नौवीं अनुसूची
संविधान की नौवीं अनुसूची (Nauvi anusuchi) संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई | इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है | खास बात यह है कि नौवीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती | वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल है |
10वी अनुसूची
संविधान की दसवीं अनुसूची (Dasvi anusuchi) 52 वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है |
11वीं अनुसूची
संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (Egyarvi anusuchi) 73वें संविधान संशोधन, 1992 (1993 में लागु) में जोड़ी गई | ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है | वर्तमान में ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं |
बारहवीं अनुसूची
संविधान की 12वीं अनुसूची (Bahrvi anusuchi) 74 वे संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दी गई | संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है | बारहवीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास में 18 विषय शामिल किए गए हैं |
संविधान के अनुसूची याद करने की ट्रिक (Anusuchi Trick)
पहली अनुसूची में देश और 28 राज्य के बारे में, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख, 4th अनुसूची में राज्यसभा की सीटें, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, छठी अनुसूची में ATMM (असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम) का जनजातीय प्रशासन, सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख, नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, दसवीं अनुसूची दल बदल का प्रावधान, ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज और बारहवीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख |
यकीन माने आप ऊपर दिए गए इस Paragraph को दो से तीन बार अपने अनुसार पढ़िए और उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें, सभी अनुसूचियों को आप एक क्रमबद्ध तरीके से याद करें ताकि बहुत आसानी से याद हो जाएगी |
अगर आपको अनुसूचियों से संबंधित वीडियो देखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं –
FAQ (महत्वपूर्ण प्रश्न)
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भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ?
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी |
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12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं ?
संविधान की 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित हैं जिसमें शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की जानकारी दी गई है | बारहवीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं |
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सातवीं अनुसूची में किससे संबंधित है ?
सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किया गया है | इस अनुसूची में कुल 3 विषय शामिल हैं – 1.संघ सूची, 2.समवर्ती सूची, 3.राज्य सूची |
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आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है ?
संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है |
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Superb class sir ab aap class kyon nhi lete ho YouTube me bhi nhi lete ho
Nice information
Thanks & also share with your friends.
sir 5 vi anusuchi ke bare me detial me articles provide ho jayega toh boht sare mere adivasi bhai-behn ko help ho jayegi,,
Ji I’ll try wait for sometime
Very nice👏👏👏😊
Interesting
Maja aa gya
Ak sath sabhi confusion solve
Thanks a lot sir for useful and intersting knowledge ✍️🥰💫
Very nice and intresting. I like this.
Very nice and intresting 👍👍😎😎
👌👌
👌🏻👌🏻👌🏻
Nice Notes Thanks 😚
✍️❣🥰👌
Bahut se galti h isme kirpya sahi kr le
73 संसोधन -1992
3rd अनुसूची – सपथ से है
Thanks for correction.
Update kar diya hai sahi information. OK
Bahut bahut useful hy ye sabhi ye padhe
Yesss ofcourse