महत्वपूर्ण बिंदु -
संसद क्या है ? (Sansad Kya hai)
संसद भारत की संघीय विधायिका है | संसद जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है, जहां पर जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं | Sansad – Loksabha Aur Rajya Sabha
संसद के अंग (Sansad ke Ang)
भारतीय संसद के तीन अंग है- संसद के अंग के नाम:- 1.लोकसभा, 2.राज्यसभा और 3.राष्ट्रपति | राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, इसलिए किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है |
संसद के सदन (Sansad ke Sadan)
संसद के दो सदन होते हैं-पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा |
राज्यसभा (Rajysabha Kya hai):-
एक स्थाई सदन है,जो कभी भंग नहीं होती है | इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है | राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है |
लोकसभा (Loksabha kya hai):-
लोकसभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है | इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने हुए सदस्य होते हैं तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है | लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री होता है |
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संसद के सत्र (Sansad ke satra):-
संसद के सत्र सामान्यतः वर्ष में 3 बार होते हैं, पहला सत्र बजट सत्र होता है, जो फरवरी-मार्च में होता है और इसमें वित्त वर्ष का बजट पेश किया जाता है | दूसरा सत्र मानसून सत्र होता है, जो जुलाई-अगस्त में आयोजित होता है | तीसरा सत्र दिसंबर-जनवरी में आयोजित होता है जिसे शीतकालीन सत्र कहते हैं | संसद के किन्हीं दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए | संसद के सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है |
संसद का संयुक्त अधिवेशन (Sansad ka sayukt adhiveshan):-
जब किसी विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया जाता है, परंतु राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिलती हैं, तो उस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है | संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है |
संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा |
राज्यसभा (Rajya sabha ki jankari)
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है |
- राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती हैं, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है |
- राज्यसभा में 233 सदस्यों का चुनाव 29 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों( दिल्ली एवं पुडुचेरी) के विधान मंडल द्वारा किया जाता है |
- इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं | ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो |
- राज्यसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है | राज्यसभा एक स्थाई सदन हैं, जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है |
- प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं |
योग्यताएं (Rajysabha Sadasyo ki yogyta)
राज्य सभा के सदस्यों की निम्नलिखित योग्यताएं हैं-
- वह भारत का नागरिक हो |
- उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो |
- वह किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का या दिवालिया ना हो |
- राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उस राज्य में संसदीय क्षेत्र में मतदाता होना आवश्यक है, जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा हो |
सभापति (Rajysabha ke sabhapati)
- भारत का उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करता है |
- सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है |
- उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है |
- वर्तमान में राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं |
- वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है |
राज्य सभा के कार्य तथा शक्तियां (rajya sabha ke karya aur shaktiya)
- राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती हैं तथा संविधान में संशोधन करते हैं |
- राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं |
- राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं |
- राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकते हैं |
- राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती हैं |
- एक माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो, तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है |
- राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती हैं और अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती हैं |
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोक सभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है |
- संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन, लोकसभा हैं |
- लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 530 राज्यों से, 20 केंद्रशासित प्रदेशों से तथा दो आंग्ल भारतीय समुदाय से मिलकर 552 हो सकती हैं, परंतु वर्तमान में 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और दो आंग्ल भारतीय समुदाय से मिलकर 545 ही हैं |
- लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या[530+20+2=552] हो सकती हैं | वर्तमान में इसकी व्यवहारिक सदस्य संख्या[530+13+2=545] है | 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं; जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं |
- 84 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार,तथा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा |
योग्यताएं (loksabha ki yogyata)
भारतीय संविधान के अनुसार, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं निम्नलिखित होनी चाहिए-
- भारत का नागरिक हो |
- उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक हो |
- भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण नहीं किए हुए हो |
- वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया ना ठहराया गया हो तथा पागल ना हो | वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया हो |
कोई भी सदस्य संसद की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, यदि-
- वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग देता है, जिसके टिकट से वह सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ था |
- वह पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है अथवा वोट देने नहीं जाता |
- वह बिना बताए 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है |
कार्यकाल (loksabha ka karykal)
- लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है |
- आपातकाल की घोषणा लागू करने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती हैं, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी |
अधिवेशन (sansad ke adhiveshan)
- लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं |
- इस संबंध में नियम केवल यह हैं कि लोकसभा की दो बैठकों में छह माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए |
लोकसभा की शक्तियां व कार्य (lok sabha ki shaktiyan avn karya)
- राज्य सभा तथा राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा कानून का निर्माण करती हैं |
- लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती हैं |
- राज्य सभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक हैं |
- राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को एक माह के अंदर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक है |
लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
- लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती हैं |
- उनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक अर्थात समय से पूर्व भंग ना होने की स्थिति में 5 वर्ष तक होता है |
- परंतु इस अवधि के अंदर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विचार से अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें उनके पद से लोकसभा द्वारा तिहाई मत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है |
लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व( विभिन्न राज्यों का)
Loksabha Aur Rajysabha ki Site:-
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