महत्वपूर्ण बिंदु -
Fundamental Duties In Hindi
Fundamental Duties In Hindi , Maulik Kartavy |
भारत में मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties In India)
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ? (Maulik Kartavy List)
- प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा किस संविधान का पालन करें तथा संविधान के आदर्शों राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें |
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए तथा उनका पालन करना चाहिए |
- भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करने में सहायता करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें |
- भारत के नागरिकों का यह भी कर्तव्य होगा, कि वह देश की रक्षा करें |
- सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करें |
- सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह भारत की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको अपनाएं, उसका परिरक्षण करें |
- सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें |
- नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें |
- सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें |
- नागरिकों का कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करें |
- सभी माता-पिता और संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा प्रदान करें |
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मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर समझाइये ? (Fundamental Duties vs Rights)
मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है ?
जैसा कि नाम से ही बताएं कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है | जबकि मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य हैं कि कुछ ऐसे फर्ज नागरिक को देश के लिए तथा समाज के लिए निभाने होते हैं |
मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है ?
मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है | मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 (क) में अनुच्छेद 51 (क) के तहत किया गया है |
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संविधान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं ?
मौलिक अधिकारों की वर्तमान में कुल संख्या 6 हैं जबकि मौलिक कर्तव्यों का की वर्तमान में संख्या 11 हैं |
संविधान में मूल संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की संख्या कितनी थी ?
मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, 44 वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अभी 6 कर दी गई हैं | जबकि मौलिक कर्तव्यों की संख्या जब शामिल किया गया उस समय 10 थी, लेकिन उसके बाद 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 11 वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया |
मौलिक अधिकार और कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है ?
मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है |
Topic Conclusion Of Fundamental Duties In Hindi
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